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बदायूं:- 331 पात्रों को किया शादी अनुदान योजना से लाभान्वित।

(उत्तर प्रदेश)बदायूँ:- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) की शादी अनुदान योजनान्तर्गत जनपद बदायूँ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 181.40 लाख का आवंटन जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष 907 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। दिनांक 09 सितम्बर 2024 तक जनपद के उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से स्वीकृति के उपरान्त एवं जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जनपद बदायूँ में 331 पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है तथा आगामी 31 मार्च 2025 तक निरन्तर संचालित रहेगी। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 20000/- प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत शादी की तिथि को कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से अधिकतम रू0 100000/-(रूपये एक लाख) निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने परशादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक बेवसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

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