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बदायूं-: 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं सुझाव व आपत्ति।

उत्तर प्रदेश, बदायूं-: जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जनसामान्य को सूचित किया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016, सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश 2020 के अनुक्रम में जनपद बदायूँ की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विद्द्मान क्षेत्र के साथ नये क्षेत्रों के सम्मिलित एवं संशोधन का कार्य करते हुये नवीन ड्राफ्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिससे गठित उपविभागीय समिति(एसडसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उन्होंने बताया कि जनपद बदायूँ के नीवन ड्राफ्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सर्व साधारण से टिप्पणी/ आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु जनपद बदायूँ के पब्लिक डोमेन इनकंनदण्दपबण्पद पर 30 दिवस के लिये अपलोड किया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं खनिज कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है। सर्व साधारण से प्राप्त टिप्पणी/आपत्ति पर विचार किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें अन्तिम रूप से जाने वाली जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त के सम्बन्ध में अपना सुझाव/आपत्ति देना चाहता है तो वह 30 दिवस के अन्दर अपना सुझाव / आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

 

डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टूडे।

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