सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शासन की नई पहल
ट्रैक्टर ट्रालियों में भी लगेगी हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट
परिवहन विभाग में ट्रॉली निर्माताओं का होगा पंजीयन
उत्तर प्रदेश, चंदौली/चकिया-: जिले के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अब तक कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा।
चंदौली जिले के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अब तक कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। ऐसे में शासन ने हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नए प्रविधानों के अनुरूप अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भी हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट लगाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है
नए आदेश के बाद कहा जा रहा है कि जिले में अब ट्रैक्टर-ट्रॉली के पंजीकरण और इनके निर्माण करने वालों को लेकर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रविधानों के अनुरूप ट्रॉली पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग में ट्रॉली निर्माताओं का पंजीयन कराना होगा। इसके निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन करना होगा।
ट्रॉली पर नंबर प्लेट नहीं होने से यह भी पता नहीं चलता कि यह ट्रॉली किसके नाम पर है। सड़क हादसों को रोकने के लिए शासन से यह पहल की गई है। ट्राली बनवाते समय मनमानी नहीं चलेगी। अब परिवहन विभाग में ट्रॉली का पंजीयन कराना होगा। साथ ही ट्रॉली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगाना अनिवार्य होगा। ट्रॉलियों का पंजीकरण उप संभागीय परिवहन विभाग में होगा। उस पर चेसिस व रजिस्ट्रेशन नंबर भी पड़ेगा। मानक विहीन ट्रैक्टर की ट्राली से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन के निर्देश पर जिले में उप संभागीय परिवहन विभाग सख्ती करने वाला है।
इस संबंध में उप संभागीय अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि ट्रॉली का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वाणिज्यिक कार्य में उपयोग होने वाली सभी सिक्योरिटी नंबर प्लेट ट्रॉलियों पर हाई लगाना होगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। अगर कोई गाड़ी बिना पंजीकरण व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी।
रिपोर्ट- घूरेलाल कन्नौजिया चन्दौली।