उत्तर प्रदेश, बदायूं-: जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तृतीय ने जानकारी देते बताया कि आम जनमानस को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद व तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक स्थानीय व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय हेतु 20 व जनपद की प्रत्येक तहसील के लिए चार-चार पराविधिक स्वयंसेवक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहे है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा वह स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। आवेदक अपने आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बदायूं में 18 मार्च 2025 तक सीधे या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक को साक्षर होना चाहिए तथा मैट्रीकुलेट अभ्यर्थी को अधिमानता दी जाएगी। अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बदायूं से ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि पराविधिक स्वयंसेवकगण की नियुक्ति हेतु शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित), सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारीगण एवं वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्य परास्नातक के छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक व फिजीशियन, छात्र एवं विधि छात्र (उनके अधिवक्ता पंजीकृत होने तक) आवेदन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त गैर-राजनैतिक, सेवा-उन्मुख गैर-शासकीय संगठनों एवं क्लबों के सदस्य, महिला पड़ौस समूह, मैत्री संघम और अन्य स्वयं सहायता समूहों (हाशिए पर एवं निःशक्त समूहों सहित) के सदस्यगण, कारागार में लम्बी अवधि की सजा काट रहे अच्छा व्यवहार करने वाले शिक्षित बन्दीगण, ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में उपयुक्त समझे, वह भी आवेदन कर सकते हैं।
डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टुडे।