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बदायूं-: किसी भी शोषण को मौन रह कर न करें स्वीकार: एडीजे।

उत्तर प्रदेश, बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू के निर्देशानुपालन में जिला विधिक स प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांकरू 19.02.2025 को महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्य विधान से समाधान के अन्तर्गत विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिविर का आयोजन विकाराव वजीरगंज, जनपद बदायू में आयोजित किया गया।

इस शिविर का शुभारम्भ अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी, की आध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारण में एल०ए०डी०सी०एस०/जि०वि० से०प्रा०, बदायूं, की असिस्टेन्ट, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपन वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 कानूनों के बारे में एवं धारा 12 के बारे में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सम्बन्धित व एस०सी०/एस०टी० एवं किसी भी जाति की महिला एवं बच्चों आदि कैटागिरी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको निःशुल्क अधिवक्ता भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं से दिये जाते है साथ ही नालसा स्कीम पर व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के उन्मूलन से सम्बन्धित भी विस्तार पूर्वक जानकरी प्रदान की गयी। नायब तहसीलदार तहसील बिसौली, बदायूं, श्री सुरजन यादव, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं का उनके विधिक अधिकारों एवं सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं व दिघवा पेशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेशन, मुख्यमन्त्री विवाह योजना से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वजीरगंज, बदायू, डा० सलमान अन्जुम द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए एबुलेंस के लिए टोल फ्री नम्बर 108 है इस नम्बर पर आपातकालीन स्थिति में 24 घटे शुल्क सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, महिला सशक्तीकरण के वारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

इस शिविर के अन्त में अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यकग ष्विधान से समाधान के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान हेतु जिला विधिक सेव प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है. यदि किसी प्रकार महिलाओं अधिकारी का उल्लघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवाप्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती है, महिल खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ आप जब ले सकते हैं जब वह जागरूक एवं शिक्षित होगें यदि कोई आपको मानसिक व भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित करता है तो उसे भी घरेलू हिंसा के अन्ना आता है और इसके लिए कानून में घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में उल्लेखित ह। इसी कम कार्यक्रम में उपस्थित गहिलाओं से अपील की गयी कि वह अपनी बेटियों के साथ मित्र व्यवहार करें ताकि बेटियां वरिष्ठ परिजनों के साथ बेझिझक अपनी कोई भी बात को रख सक और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित न ही साथ ही नालसा द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर-15100, एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1076, 112, 1090 आदि की उपयोगिता के बारे में भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है. तथा हम एवं लघुप्र वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त माध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। उका कार्यक्रम संचालन, सहायक विकास अधिकारी, विकास खण्ड, वजीरगंज, बदायूं श्री शशीकान्त शर्मा, किया गया साथ ही सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के वारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।

डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टुडे।

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