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बदायूं-: 25 जनवरी दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं आवेदन।

उत्तर प्रदेश, बदायूं-: उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) एवं उनके दो सहायक सदस्यों को कृषि यन्त्रों पर अनुदान देने के उददेश्य से दिनांक 02 जनवरी -2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति की आहूत बैठक निरस्त होने पर पुनः एफ0पी0ओ0 एग्रीगेटर एवं उसके सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। अतः योजनान्तर्गत कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर कृषि यन्त्र उपलव्ध कराये जायेगे जिसकी नियम व शर्तंेे यह हैं कि एफ0पी0ओ0 एवं उनके सदस्यों का चयन जिलाधिकारी बदायूॅँ की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। एफ0पी0ओ0 एवं उनके सदस्यों को प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इनसीटू मैनेजमैन्ट आफ क्रॉप रेज्डयू योजना के तहत एग्रीगेटर के रूप में चयन किया जायेगा जो एफ0पी0ओ0 पूर्व में कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक का लाभ प्राप्त कर चुके हैं वह एफ0पी0ओ0 पात्र नहीं होंगे। सी0बी0जी0प्लान्ट या बायोमास यूनिट से पराली एकत्र एव।क्रय करने का एम0ओ0यू0 होने पर ही एफ0पी0ओ0 पात्र होगा। कृषि यन्त्रों /फार्म मशीनरी बैंक के लक्ष्यों के सापेक्ष 100 प्रतिशत तक लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)के चयन एफ0पी0ओ0 का वार्षिक टर्न ओवर ,शेयर होल्डर की संख्या ,नियमित रूप से दाखिल वार्षिक रूप से रिटर्न एवं भारत सरकार /कम्पनी रजिस्ट्रार के यहॉँ से प्रतिवंधित न किया गया हो ,को चयन में वरीयता दी जायेगी। एफ0पी0ओे0 कम से कम 01 वर्ष पुराना एवं लाभ अर्जित कर रहा हो।

एफ0पी0ओ0 द्वारा upfposhakti.com पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। चयन होने के उपरान्त एफ0पी0ओ0 एवं उनके सहायक सदस्यों को यन्त्र क्रय करने हेतु एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रेक्सचर फण्ड के अन्तर्गत ऋण लेना अनिवार्य होगा, अनुदान का भुगतान एफ0पी0ओ0 एवं एफ0पी0ओ0 के कृषक सदस्य के बैक शाखा को भारत सरकार के क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के अनुसार क्रियान्वित करने के लिये स्थानान्तिरित की जायेगी। उक्त लाभार्थी एफ0पी0ओ0/कृषक सदस्य को कम से कम 10 प्रतिशत की धनराशि स्वंय वहन करनी होगी। एफ0पी0ओ0 को कृषि यन्त्र खरीदने की परियोजना 30 लाख का 80 प्रतिशत अनुदान रू0-24 लाख मात्र जो भी कम हो एवं एफ0पी0ओ0 के दो सहायक सदस्यों को कृषि यन्त्र क्रय करने की परियोजना लागत रू0-10 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान रू0-4 लाख जो भी कम हो अनुदान दिया जायेगा। कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत 30 लाख ) पर लाभ प्राप्त एफ0पी0ओ0के निदेशकों एवं निदेशकों के रक्त सम्बन्धी को एस0एम0ए0एम0 योजना के कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत 10लाख )का लाभ देय नहीं होगा। एस0एम0ए0एम0 योजना के कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत 10लाख) पर लाभ प्राप्त एफ0पी0ओ0 के कृषक सदस्य भी भिन्न-भिन्न रक्त सम्बन्धी होंगे। एफ0पी0ओ0 एवं उनके सदस्य कृषक जो कि एग्रीगेटर के रूप में चयनित होंगे , यन्त्र क्रय करते समय एफ0पी0ओ0 /सदस्य कृषक के स्वंय के खाते से विक्रेता फर्म को कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि की जायेगी। पात्रता की अन्य शर्तें शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के अनुरूप की जायेंगी। इच्छुक एफ0पी0ओ0 एवं उनके सहयोगी सदस्य अपने आवेदन/प्रस्ताव पुनः कार्यालय उप कृषि निदेशक, बदायूॅँ के यहॉँ 25 जनवरी 2025 समय दोपहर 12ः00 बजे तक जमा कर सकते हैं उसके बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। चयन के समय upfposhakti.com पोर्टल पर 25 जनवरी 2025 की अद्यतन स्थिति के अनुसार ही समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टूडे।

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